पत्रकारों की मानहानि और भ्रामक खबर वायरल करने के मामले में तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
अमेठी। जनपद अमेठी के थाना जगदीशपुर में पत्रकारों की मानहानि करने और भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम उमराडीह, थाना जामो, जनपद अमेठी निवासी राहुल शुक्ला पुत्र राम लल्लन शुक्ला ने थाना जगदीशपुर में लिखित तहरीर देकर बताया कि 12 मार्च 2026 को वह लगभग 45 पत्रकार साथियों के साथ एक निजी बस बुक करके जगदीशपुर से लखनऊ भ्रमण के लिए गए थे। यात्रा के दौरान सभी लोग बस में आपस में बातचीत और मनोरंजन कर रहे थे, जिसका किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। आरोप है कि उक्त वीडियो को सोशल मीडिया से लेकर “द पब्लिक साइड” नामक वेब पोर्टल के संचालक धर्मेन्द्र यादव पुत्र जगप्रसाद यादव निवासी ग्राम मोहम्मदपुर, थाना जगदीशपुर, जनपद अमेठी द्वारा अपने पोर्टल पर भ्रामक और अपमानजनक खबर के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस खबर को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी वायरल कर दिया गया।शिकायतकर्ता के अनुसार वायरल वीडियो में पत्रकारों को दलाल और मुजरा मंडी से जोड़ते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही एक पत्रकार महिला के साथ फोन पर बातचीत के दौरान भी गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शिकायतकर्ता के पास मौजूद है।